चाईबासा, अगस्त 25 -- चाईबासा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्तशासी संस्थानों, उपक्रमों एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया है, कि वे भारत के राज्य प्रतीक के प्रयोग और प्रदर्शन से संबंधित निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें। जारी निर्देश मे कहा गया है किराज्य प्रतीक (सिंह स्तंभ) भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसका प्रदर्शन केवल अधिकृत संस्थानों और अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का अनुचित अथवा अनधिकृत उपयोग, विकृति अथवा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रयोग सख्त वर्जित है और यह दण्डनीय अपराध माना जाएगा।राज्य प्रतीक का प्रयोग केवल सरकारी प्रयोजनों के लिए अनुमान्य है।इसका उपयोग किसी भी प्रकार के निजी विज्ञापन, व्यावसायिक उत्पाद या व्यक्तिगत लेटरहेड में नहीं किया जा सक...