लखनऊ, अक्टूबर 17 -- राज्य कर विभाग को 5.91 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने, फर्मों के साथ मिलीभगत करने और कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एटा खंड दो के सहायक आयुक्त राज्य कर सुशील को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त सचिव राज्य कर रणवीर प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक एटा में पंजीकृत तीन फर्मों ओम आर्टिफिशियल, निधि इंटरप्राइजेज और श्याम इंटरप्राइजेज के कुल छह मामलों में सहायक आयुक्त की मिलीभगत सामने आई है। इन फर्मों को लाभ पहुंचाने और स्वयं लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रिफंड देते समय कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया। इससे कपटपूर्ण तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम रिफंड जारी करने से 75.34 लाख रुपये राजस्व नुकसान विभाग को हुआ है। रिटर्न स्क्रूटनी के संबंध में शासन व मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों...
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