नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि 'राज्यपालों से विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बारे में निर्णय लेने के लिए उचित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। इतना ही नहीं, संविधान पीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि 'राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते और अत्यावश्यक मामलों में, राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी पड़ सकती है। देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने विधेयकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर राज्यपाल के लिए समय-सीमा को जरूरी बताया और कहा कि भले ही अनुच्छेद 200 में 'यथाशीघ्र शब्द का इस्तेमाल न हो, फिर भी राज्यपालों से शीघ्र कार्रवाई करने की उम्मीद की जाती है। अनुच्छ...