नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से सवाल किया कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह एवं अन्य की हत्या के लिए गए मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई। अदालत ने यह भी पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शीर्ष अदालत ने फांसी देने में हुई देरी के आधार पर सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग को लेकर दोषी राजोआना की याचिका पर टिप्पणी की। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष दोषी बलवंत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उनके मुवक्किल की दया याचिका पर फैसला नहीं करने के लिए देश की सुरक्षा का कारण बता रही है। रोहतगी ने सवाल किया कि एक व्यक्ति की रिहाई से देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त स...