हापुड़, फरवरी 20 -- हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुए राजीव हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय मिताली गोविन्द राव ने एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चंडी मंदिर निवासी कृष्ण कुमार ने 4 अगस्त 2010 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उनका लडका राजू उर्फ राजीव उम्र करीब 30 वर्ष अपने आफिस सिखैड़ा रोड पर जय मां दुर्गा प्रोर्टीज पिलखुवा में बैठा था । चंडी मंदिर कालोनी के कपिल और उसके पिता बबलू अपने हाथों में कटटा (तमंचे) लेकर आये । कहने लगे कि आज हम देखेंगे कि तू कितना बडा बदमाश है। यह कहते हुए कपिल ने उसके लड़के राजू को आफिस से भाग...