नई दिल्ली, मई 20 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर की निचली अदालत द्वारा मानहानि याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली अर्जी पर शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। इससे पहले न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने मजिस्ट्रेट अदालत के चार फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली चंद्रशेखर की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पीठ ने कहा कि इस पर विचार की आवश्यकता है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठे और अपमानजनक बयान देकर उन्हें बदनाम किया। कहा है कि थरूर ने झूठा आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दी। सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज कर फैसला सुनाया कि...