नई दिल्ली, जून 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने एक कंपनी को 256.45 करोड़ रुपये लौटाने के न्यायाधिकरण के निर्देश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट यह मानते हुए न्यायाधिकरण के निर्देश पर रोक नहीं लगा सकता कि बेलापुर आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की ओर से दायर अपील विचारणीय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 12 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट राजस्व का संरक्षक नहीं है। शीर्ष अदालत की पीठ ने 20 जून के अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, हाईकोर्ट अपील को विचारणीय नहीं मानने और यह दर्ज करने के बाद कि रिट याचिका तथा अपील अप्रयु...
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