लखनऊ, अगस्त 19 -- राजस्व परिषद ने राजस्व न्यायालयों में वादों के पंजीकरण के दौरान आरसीसीएमएस पोर्टल पर त्रुटिवश अंकित धारा, अधिनियम में संशोधन, सही करने के लिए अपर जिलाधिकारियों के साथ नायब तहसीलदारों को भी अधिकार दे दिया है। इस संबंध में राजस्व परिषद ने आदेश जारी करते हुए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। मंडलों, जिलों व पीठासीन अधिकारियों द्वारा संबंधित राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन वादों में लिपिकीय त्रुटिवश अंकित धाराओं को पोर्टल पर ठीक करने का अधिकारी अभी केवल जिलाधिकारियों के पास है। समय से मामलों का निस्तारण न होने की वजह से हाईकोर्ट में वाद दायर हो रहे हैं। राजस्व परिषद ने इसलिए विचार के बाद डीएम की अनुमति पर नायब तहसीलदार से अपर जिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को संशोधन का अधिकार दे दिया है। इससे ऊपर के अधि...