जयपुर, सितम्बर 8 -- राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को लेकर चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ द्वारा दिए गए भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, चयनित एसआई को अभी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। दरअसल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अपील दायर की गई। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान चयनित एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका पहले ही सारहीन हो चुकी थी और बावजूद इसके एकलपीठ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए आदेश पारित कर दिया, जो कानून के दा...