जयपुर, फरवरी 12 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने सूबे के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से अवैध अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने सरकार को 2 महीने का समय देते हुए कहा है कि सड़क के बीच से तय सीमा के अंदर बनी दुकानेंए ढाबे और होटल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो इन निर्माणों को हटाएगी। अदालत ने साफ किया कि यदि लोग खुद अतिक्रमण नहीं हटाते तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं सरकार ने भी अदालत के आदेश का पालन करने का भरोसा दिया है।2 महीने के भीतर कार्रवाई का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने गुरुवार को कहा कि राजमार्गों के पास बने अवैध निर्माण, दुकानें, ढाबे और होटल सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। ऐसे में...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.