जयपुर, जनवरी 30 -- उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। अब ऐसा ही राजस्थान में भी होने जा रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा और अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ऐसे जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। कई 'लिव-इन' कपल्स की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने सरकार को एक पोर्टल शुरू करने को कहा है जिस पर ऐसे संबंधों को पंजीकृत किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, 'लिव-इन रिलेशन' को अथॉरिटी/ट्राइब्यूनल के सामने रजिस्टर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बेंच ने कहा, 'कई जोड़े 'लिव-इन' संबंध में रह रहे हैं और अपने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण उन्हें अपने परिवारों और सम...