जयपुर, जनवरी 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्यभर में नेशनल और स्टेट हाइवे से 500 मीटर के दायरे में मौजूद सभी शराब दुकानों को हटाने या दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की चिंता भले ही सड़क सुरक्षा को लेकर जायज हो, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों की अनदेखी नहीं कर सकता।पहली नजर में HC का फैसला गलत दिखता बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस पर अपना फैसला दिया है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2016 के ऐतिहासिक फैसले स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के. बालू में नगर निगम और स्थानीय निकाय इलाकों में मौजूद शराब दुकानों को हाईवे प्रतिबंध से छूट दी गई थी। ऐसे में ह...