निम्बाहेड़ा, अक्टूबर 31 -- राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें यहां की एक अदालत ने एक वैवाहिक मामले में अपने ससुराल पक्ष से जबरन वसूली करने के मामले में बहू के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी बहू के खिलाफ पर्याप्त वीडियो और अन्य सबूत मिलने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत संज्ञान लिया और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने यह आदेश आरुषि जैन नाम की महिला के खिलाफ दिया है। इस बारे में उसकी सास और पीड़िता रेणु चौरड़िया ने एक विरोध याचिका दायर करते हुए इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की थी। जिसके बाद 17 अक्टूबर, 2025 को निम्बाहेड़ा की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में एक आदेश जारी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.