जयपुर, नवम्बर 14 -- राजस्थान में आज से मकान, दुकान और अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त खर्चा देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 6 साल बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट (निर्माण लागत) में बड़ा इजाफा कर दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और जमीन की डीएलसी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। फिर भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से रजिस्ट्री के समय प्रॉपर्टी की न्यूनतम सरकारी वैल्यू अब पहले से अधिक मानी जाएगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अब आरसीसी छत वाले भवनों की निर्माण लागत 1200 रुपए प्रति वर्गफुट से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति वर्गफुट कर दी गई है। यानी सीधे-सीधे 600 रुपए प्रति वर्गफुट का इजाफा, जिसका प्रभाव लाखों की प्रॉपर्टी पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पड़ सकता है। विभाग की मानें तो इस बढ़ोतरी से आम ...