जयपुर, नवम्बर 10 -- राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव से प्रत्याशी के 'दो ही बच्चे' होने शर्त हटाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत उस बाध्यता को हटाया जाएगा जो दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है। एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित अध्यादेश के ड्राफ्ट पंचायती राज विभाग द्वारा विधि विभाग को समीक्षा के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।क्या है नियम इन अधिनियम के संबंध...