जयपुर, दिसम्बर 19 -- राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने तत्काल छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को इस विषय पर स्पष्ट नीति बनाने और कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि सरकार छात्रसंघ चुनाव को लेकर एक व्यापक नीति तैयार करे। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए, जिसमें सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाए। यह कमेटी 19 जनवरी 2026 तक बैठक कर यह तय करे कि प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव किस तरह कराए जाएं। साथ ही, अगर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो उस...