जयपुर। पीटीआई, मार्च 9 -- राजस्थान कैबिनेट ने कोचिंग सेंटर रेगुलेटिंग बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य राज्य के कोचिंग सेंटर्स को विनियमित करना और छात्रों को सुरक्षित एवं उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। अब राज्य में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025' का ड्राफ्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था। कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद सभी कोचिंग संस्थानों के लिए खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। इसके तहत राज्...