नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से राज्य के पुलिस थानों में कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए उनकी उनकी स्थिति की जानकारी देने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पुलिस थानों में सीसीटीवी की कमी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने राजस्थान सरकार से यह भी बताने को कहा कि क्या स्थापित कैमरों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए कोई नियमित ऑडिट किया गया था। इसमें कहा गया कि यदि ऐसा है, तो संपूर्ण आंकड़ों के साथ विस्तृत रिपोर्ट रिकार्ड में रखी जाए। पीठ ने राज्य को दो सप्ताह में अदालत द्वारा पूछे गए 12 प्रश्नों का जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था जिसमें कहा गय...