अलवर, अगस्त 20 -- राजस्थान के अलवर जिले में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने वाली महिला को ही अलवर की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या चार) ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। चाची का दर्जा मां समान, अदालत की कड़ी टिप्पणी विशेष न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा- चाची का दर्जा मां समान होता है। ऐसा कृत्य शर्मसार करने वाला है। सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 10 अगस्त 2024 को रिश्ते में लगने वाले नाबालिग भतीजे के खिलाफ उससे दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था।लगाया था यह आरोप महिला का आरोप था कि उसका भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया प...