जयपुर, मार्च 19 -- राजस्थान विधानसभा में राज्य के कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित और विनियमित करने वाला बिल पेश किया गया है। इसे राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2025 नाम दिया गया है। इसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक परामर्श देने का प्रावधान भी किया गया है। ताकि बच्चों को डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस जैसी गंभीर समस्या से बचाया जा सकें। आइए जानते हैं कि इसमें किन प्रावधानों की बात कही गई है। 1- संकट और तनाव स्थिति में कोचिंग सेंटर छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करे। इसके लिए जिला समिति ये तय करे कि कोचिंग सेंटर एक ऐसी परामर्श प्रणाली विकसित करे, जो छात्रों और अभिभावकों को आसानी से उपलब्ध हो। 2- मानसिक तनाव (मेंटल स्ट्रेस) और अवसाद (डिप्रेशन) को कम करने के लिए छात्रों को परामर्श देने और मन...
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