नई दिल्ली, नवम्बर 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई से पूछा कि 'राजनीतिक लड़ाई लड़ने' के लिए उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?' शीर्ष अदालत ने सीबीआई को झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में कथित अनियमितता की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए की है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें आरंभिक जांच शुरू करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि 'राजनीतिक लड़ाई के लिए आप (सीबीआई) अपनी मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं?... हमने आपको पहले भी कई बार इस बारे में आगाह किया है।' दरअसल, सुप्रीम कोर्ट झारखंड विधानसभा और सरकार की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा 23 सितंबर 2024 मे...