नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि 'राजनीतिक लड़ाई में उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती और राज्य मंत्री बिरथी सुरेश के खिलाफ जारी समन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह सवाल किया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की शुरुआत में ही, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा कथित अवैध भूमि आवंटन से जुड़े धन शोधन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल अपील पर विचार करने के प्रति अनिच्छा जताई। मुख्य न्यायाधीश गवई ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि कृपया हमें अपना मुंह खोलने के लिए न कहें...
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