नई दिल्ली, अगस्त 6 -- मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक लड़ाइयों के लिए अदालतों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सीजेआई ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम और तस्वीर के इस्तेमाल संबंधी सुनवाई के दौरान की। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने द्रमुक सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था। इसके अलावा हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अन्ना द्रमुक नेता सी. वी. शनमुगम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु की कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका ...