नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने के साथ ही, याचिकाकर्ता को भाजपा, कांग्रेस सहित निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन इससे एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि याचिका में राजनीतिक दलों को पक्ष नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने की मांग की। कई फर्जी राजनीतिक दलों का पर्दाफाश किया याच...