नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से कम का गुमनाम नकद चंदा लेने की अनुमति देने वाले आयकर अधिनियम के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस तरह की गुमनाम चंदा और पारदर्शिता की यह कमी चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को कमजोर करती है क्योंकि यह मतदाताओं को दानकर्ता और उनके उद्देश्य समेत राजनीतिक वित्तपोषण के स्रोत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित करती है, जिससे वे वोट डालते समय तर्कसंगत, बुद्धिमत्तापूर्ण और पूरी तरह से सूचित निर्णय लेने से वंचित रह जाते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार के अलावा निर्वाचन आयोग और अन्य को भी नोटिस जारी कर जवा...