नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये से कम का गुमनाम नकद चंदा लेने की अनुमति वाले आयकर अधिनियम के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से गुमनाम चंदा और पारदर्शिता की यह कमी चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को कमजोर करती है। यह मतदाताओं को दानकर्ता और उनके उद्देश्य समेत राजनीतिक वित्तपोषण के स्रोत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित करती है। इससे वे वोट डालते समय तर्कसंगत, बुद्धिमत्तापूर्ण और पूरी तरह से सूचित निर्णय लेने से वंचित रह जाते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र, आयोग और अन्य से जवाब मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने मामले की शुरुआत में, याच...
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