सीवान, मई 31 -- सीवान, हिन्दुस्तान टीम। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को राजद सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की संपत्ति को कुर्क किए जाने के मामले में आंशिक सुनवाई की गई। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से 24 मई की तिथि में उनकी व्यक्तिगत कोर्ट में उपस्थिति से छूट को लेकर आवेदन दिया गया था। इसपर अभियोजन पक्ष को आज जवाब दाखिल करना था। किंतु अभियोजन पदाधिकारी के अवकाश में रहने के कारण जवाब दाखिल नहीं हो सका और मामले में अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया गया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव पर कुर्की की कार्रवाई का आदेश गत 17 मई को पारित किया गया था।

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