पटना, सितम्बर 25 -- राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव को पटना उच्च न्यायालय से झटका लगा है। चर्चित सत्यानारायण सिन्हा हत्याकांड में पटना उच्च न्यायालय ने रीतलाल यादव को बरी किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मर्डर केस में फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि साल 2023 में राजद विधायक को पटना सिविल कोर्ट की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने इसी हत्याकांड में बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस बहुचर्चित हत्याकांड की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई थी। इस केस में रीतलाल यादव समेत कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। दानापुर की पूर्व बीजेपी विधायक आशा सिन्हा उर्फ आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के मामले में निचली अदालत ने रीतलाल यादव समेत अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी क...