धनबाद, मई 27 -- धनबाद, प्रतिनिधि जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने व मारपीट करने के मामले में राजद के महामंत्री नेता तारापदो धीवर ने सोमवार को अदालत में सरेंडर किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत ने तारापदो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। प्राथमिकी निरसा थाने में 21 मई 2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 20 मई 2025 की दोपहर 11.30 बजे तारापदो ने मामले के सूचक के पुत्र के साथ वट वृक्ष काली मंदिर के पास जातिसूचक शब्द कहकर गाली गलौज, मारपीट की थी, जिसमें सूचक का पुत्र जख्मी हो गया था। यह भी आरोप था कि तारापदो ने सूचक के पुत्र को मंदिर में बैठने से मना किया और धमकी दी थी।

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