मुजफ्फरपुर, सितम्बर 11 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले के तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। तीनों आरोपित विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को हत्या की धारा 302, षड्यंत्र की धारा 120 बी में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 में सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। कैद की सभी सजा साथ-साथ चलेगी। विशेष न्यायाधीश नमिता सिंह ने 133 पन्ने के फैसले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान का भी आदेश दिया है। मुआवजे के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजी जाएगी। 'हिन्दुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स...