बुलंदशहर, अगस्त 3 -- एडीजे कोर्ट ने डिबाई क्षेत्र के गांव खुशालाबाद में युवक को घर से बुलाकर मारपीट के दौरान युवक की मौत के चार दोषियों को अदालत ने 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 26 अगस्त 2022 को डिबाई थाना क्षेत्र के गांव खुशालाबाद में युवक राजकुमार घर के बाहर खड़ा था। तभी अनिल, शिवदयाल, प्रेमपाल, रामकिशन ने राजकुमार के साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर राजकुमार के पिता रोशन लाल उसे बचाने आए तो उनके साथी मारपीट शुरू कर दी। गंभीर अवस्था में रोशनलाल अपने पुत्र राजकुमार को डिबाई स्थित चिकित्सालय ले गए। वहां चिकित्सकों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में रोशन लाल पुत्र तुलाई निवासी गांव खुशालाबाद ने 27 अगस्त 2022 को डिबाई कोतवाली में मुकदमा द...