नई दिल्ली, फरवरी 7 -- यूपी के हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चचोई में वर्ष 2023 में हुए राजकुमार हत्याकांड के मामले में जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने महिला समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई 48 कार्य दिवस में पूरी की गई। जिसमें 14 गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चचोई निवासी मुनेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसके पति राजकुमार का गांव के ही सुशील के घर आना जाना था। जिसको लेकर गांव के ही राजू, आकाश, महेश, भूरा, सुशील, श्रीपाल व विकास रंजिश मानते थे। इसी बात को लेकर 14 जून 202...