रांची, जनवरी 29 -- नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने रांची नगर निगम क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी को बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस में किसी भी तरह के हथियार, धारदार या घातक वस्तु लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।विशेष छूट : इन पर लागू नहीं होगा आदेश सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने कई लोगों को इस दौरान विशेष छूट प्रदान की है, जिससे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। पूर्व अनुमति प्राप्त शादी-बारात, शवयात्रा, हाट-...