रांची, अगस्त 30 -- रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर की गयी कार्रवाई के मामले पर हाईकोर्ट में 12 सितंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। शुक्रवार को डीजीपी की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि प्रतिबंधित और खुले में मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आंशिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 12 सितंबर को विस्तृत सुनवाई करने की बात कही। हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य के डीजीपी को खुद शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रार्थी श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है।प्रार्थी ने कहा- धड़ल्ले से बाजार में प्रतिबंधित मांस क...