रांची, अक्टूबर 10 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर जमानत प्रदान की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की अदालत ने छवि रंजन को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। बरियातू के सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छवि रंजन को ईडी ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। जमानत मिलने के बाद वह बाहर निकल जाएंगे। ईडी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। छह अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्...