सहारनपुर, दिसम्बर 4 -- रामपुर मनिहारान क्षेत्र के रवि हत्याकांड के मामले में दस साल में अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले में दोषी पत्नी सहित दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पत्नी ने ही रवि की जमीन की खातिर दो लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत में विचाराधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया है। दोषियों पर 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि 29 दिसंबर 2015 को वादी नरेंद्र पुत्र रामपाल निवासी पिलखनी कोतवाली रामपुर मनिहारान सहारनपुर द्वारा दोषी संयोगिता पत्नी रवि कुमार निवासी पिलखनी कोतवाली रामपुर मनिहारन और हाल पता बैंक कॉलोनी थाना फरकपुर जनपद यमुनानगर हरियाणा, सेठपाल पुत्र जगदीश व काला पुत्र जावल ...
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