प्रयागराज, दिसम्बर 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर आईटीआई कर्मचारी गोपी चंद्र को रविवार को सरकारी क्वॉर्टर खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को निर्देश दिया कि गोपी चंद्र रविवार तक क्वॉर्टर खाली नहीं करते हैं तो पुलिस बल की सहायता से कब्जा ले लें। कोर्ट ने आश्वासन के बावजूद क्वॉर्टर खाली न करने और याची के अधिवक्ता महावीर यादव द्वारा अनुचित आचरण करने को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप माना है। कोर्ट ने कहा कि याची व उसके अधिवक्ता का आचरण प्रथमदृष्टया न्यायालय की अवमानना है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने गोपी चंद्र की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची को दो दिसंबर तक क्वॉर्टर खाली करने का आदेश दिया था और विपक्षी से उसे धनराशि दिलाई थी। साथ ही कहा था कि क्वॉर्टर खाली नहीं हुआ तो दिलाई गई धनराशि वसूली जाएगी। ती...