गढ़वा, नवम्बर 4 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। परिवहन विभाग रांची के निर्देशानुसार रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ, हिट एंड रन एवं गुड सेमेटेरियन योजना के बारे में मंगलवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के दौरान वाहन को उनकी गति सीमा के अंदर ही चलाने की जानकारी दी गई। उसके अलावा नियंत्रित गति से अधिक वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत दंड स्वरूप जुर्माना राशि भी भरने की जानकारी दी गई। सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पांच हजार या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित करने का प्रावधान की जानकारी दी गई। साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। जागरूकता अभियान के दौरान सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक, रोड स...