लोहरदगा, नवम्बर 4 -- लोहरदगा, संवाददाता।परिवहन विभाग के निर्देशानुसार रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ, हिट एंड रन एवं गुड सेमिरिटन योजना के बारे में मंगलवार को लोहरदगा में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें बताया गया कि वाहन को उनकी गति सीमा के अंदर ही चलाएं। इससे ज़रूरत पड़ने पर वाहन को रोकने तथा नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है। नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत वाहन चालक को दंड भरना पड़ सकता है। सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान तो अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पांच हज़ार या तीन महीने का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। साथ ही, सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। जागरूकता अभियान के दौरान सभी लोगो के बीच र...
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