प्रयागराज, नवम्बर 16 -- प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश सरकार के स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने कहा कि किराएदारी-पट्टा रजिस्ट्री शुल्क में 90 फीसदी तक छूट से मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्किट हाउस में रविवार शाम पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि 90 फीसदी शुल्क कम करना प्रदेश की किराएदारी व्यवस्था को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे किराएदारी विलेखों की रजिस्ट्री बढ़ेगी। मंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि वाले किराएदारी विलेखों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, जबकि व्यवहार में अधिकांश लीज विलेख या तो मौखिक होते हैं या रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। इससे विभागीय जांचों में ऐसे मामलों में स्टांप वाद दर्ज होते है...
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