बिजनौर, अगस्त 14 -- वर्ष 2021 में हुए बहुचर्चित रचित हत्याकांड मामले में करीब साढ़े चार साल बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सभी 11 हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या सभी 11 आरोपियों पर पांच लाख 73 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से आधी रकम मृतक रचित के पिता धर्मेंद्र को दी जाएगी। शासन से नियुक्त जितेंद्र राजपूत, रचित के पिता धर्मेंद्र के अधिवक्ता इंद्रवीर सिंह ने बताया कि पांच फरवरी 2021 को आरोपी शारिक, शादाब, शहजाद निवासी पीरजादगान ने साथियों के साथ कस्बा झालू में दिनदहाड़े रचित चौधरी निवासी गांव स्योहारा गिरधर की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। उस समय इस हत्याकांड ने काफी तूल पकड़ा था। पुलिस पांच मुख्य आरोपियों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें स...