नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) में पदोन्नति से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि लोकपाल को इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है क्योंकि शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता। यह मामला एनपीसी में 28 मार्च 2023 को की गई कुछ पदोन्नतियों से संबंधित है। इन पदोन्नतियों को लेकर आरोप लगाया गया था कि प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। -- कोर्ट में यह पेश की दलीलें याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत में दलील दी कि जिन पदो...
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