छपरा, नवम्बर 12 -- सजा के साथ-साथ जुर्माना भी अभियोजन पक्ष में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग न्यूमेरिक 2010 में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनील कुमार भारद्वाज ने खैरा थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली। सजा की बिंदु के सुनवाई के पश्चात खैरा थाना के ककड़िया निवासी राधा मांझी को अंदर दफा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी। सजा के साथ ही दस हजार का अर्थ दंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। साथ ही 27 आम्र्स एक्ट में 7 साल की सजा व पांच हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विमल चंद्र सिंह व सहायक अधिवक्ता पल्लवी कुमारी ने मजबूती से पक्ष रखा और फांसी की ...