अलीगढ़, जुलाई 7 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गौंडा थाना क्षेत्र के मामले में रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में एडीजे प्रथम हरविंदर सिंह की अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 60 हजार रुपये मृतक के पिता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि गौंडा क्षेत्र के गांव मगदा निवासी संतोष चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 30 अगस्त 2015 को दोपहर ढाई बजे उनके चाचा बच्चू सिंह व भाई कुशलपाल सिंह अपने धान के खेत में से घास निकाल रहे थे। वहां संतोष भी बाइक से पहुंच गए थे। तभी गांव दरवर निवासी करन, दीपू व गांव मुरवार निवासी सूखा बिना नंबर की बाइक पर आए और कुशलपाल से गालीगलौज करने लगे। कहा कि तूने हमारे पिता की हत्...
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