धनबाद, जनवरी 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि झरिया के रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मुकदमे में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत ने सरायढेला थाना को 25 जनवरी 2017 से 15 नवंबर 2018 तक की स्टेशन डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन पर यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची की होटवार जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह सोमवार को कोर्ट में हाजिर नहीं थे। रूना सिंह आठ अगस्त से जेल मे बंद है। पांच नवंबर 2018 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दायर की थी जबकि चंदन शर्मा और हरेंद्र सिंह के विरुद्ध अनुसं...
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