धनबाद, जनवरी 8 -- धनबाद, प्रतिनिधि। गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में सांसद ढुलू महतो बुधवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए, उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया था। सांसद के अनुपस्थित रहने के कारण आरोप गठन की कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि अन्य 13 आरोपी अदालत में उपस्थित थे। अदालत ने अगली तिथि पर सभी आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया। गौरा इंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च-2022 को 16 नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर-2022 की दोपहर एक बजे मुराईडीह कांटा पर तत्कालीन बाघमारा विधायक ढुलू समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर है, उसे एक हजार रुपए प्रति टन देना होगा। नहीं तो काम नहीं होने देंगे। आरोप था कि रंगदारी का व...