मेरठ, नवम्बर 3 -- मेरठ व्यापारी पर हमला और सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाने के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर लगाई रंगदारी-वसूली की धारा को हटा दिया है। वादी के शपथ पत्र और बयान के बाद पुलिस ने यह धारा हटा दी है। इसके बाद आरोपी विकुल चपराणा और उसके साथियों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आरोपियों की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होनी है और संभव है कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट दाखिल होते ही जमानत मिल जाएगी। वहीं, इस मामले में विपक्ष ने भाजपाइयों को निशाने पर ले लिया है और सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही हैं। भाजपा से निलंबित विकुल चपराणा ने साथियों के साथ मिलकर 19 अक्तूबर की रात तेजगढ़ी चौकी के सामने व्यापारी सत्यम रस्तोगी से अभद्रता की थी। आरोपी विकुल चपराणा ने पुलिस के सामने सत्यम को धमकाया और सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई थी। वि...
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