देहरादून, दिसम्बर 3 -- मसूरी रोड स्थित प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्रा के यौन शोषण और छेड़छाड़ में दोषी पाए गए स्वीमिंग कोच को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेश दिया कि पीड़िता को राज्य सरकार से एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाया जाए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना को लेकर 13 दिसंबर 2018 को राजपुर थाने में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा की माता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। कहा कि उनकी बेटी नौंवी कक्षा में पढ़ती है। आरोप लगाया कि नवंबर 2018 से स्वीमिंग कोच सुरेंद्र पाल सिंह मूल निवासी विकासनगर सियोना चौक, पटियाला, पंजाब उनकी बेटी का यौन शोषण करते हुए परेशान कर रहा है। इससे पीड़िता मानस...