रांची, सितम्बर 2 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में तीन आरोपियों सुनील भगत, कौशलेंद्र शर्मा और राजेश साहू को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। तीनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी गई। पीड़िता ने मामले को लेकर महिला थाना में पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि बीमा कंपनी में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात सुनील भगत से हुई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और दवा खिलाकर जबरन शोषण किया। बाद में शादी से इनकार करते हुए उसने मारपीट की। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही, आरोपी के चाचा राजेश साहू और रिश्तेदार कौशलेंद्र शर्मा ने भी पीड़िता व उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की...