नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन द्वारा संचालित स्कूलों में यौन शोषण की कथित घटनाओं की जांच का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से मंगलवार को कहा कि वे अपनी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से संपर्क करें। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य बाल अधिकार आयोगों के समक्ष इस तरह के अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन पर उचित समय में विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को एनसीपीसीआर, उप्र एससीपीसीआर और पश्चिम बंगाल एससीपीसीआर को एक नया अभ्यावेदन-अनुस्मारक देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं, ताकि इस याचिका में लगाए गए आरोपों को इन प्रतिवादियों के संज्ञान में लाया जा सके। श...